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लूट की झूठी सूचना देना पड़ा भारी, अब वादी पर ही होगी कार्रवाई  की हो रही तैयारी

जिस पर पुलिस ने मारपीट व लूट की घाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

सहसपुर क्षेत्र में गैस डिलिवरी वाहन के चालक से लूट की घटना निकली फर्जी
देहरादून। मारपीट का बदला लेने के लिए झूठी लूट की शिकायत की गई थी। मामला जांच के बाद सामने आने पर पुलिस वादी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
वादीनीरज कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम नंबरपुर जामुनखाता पोस्ट जस्सोवाला ने थाना सहसपुर में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह गैस सिलिंडर डिलीवरी का काम करता है तथा उससे कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर गाली गलौज मारपीट करते हुए उससे 25000 रुपये लूट लिये तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर पुलिस ने मारपीट व लूट की घाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
घटना की प्रारंभिक विवेचना में तथ्यों में संधिक्तता प्रतीत होने पर एसएसपी ने घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस टीम ने घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए प्रकाश में आए व्यक्तियोंकपिल ठाकुर पुत्र राजेंद्र ठाकुर निवासी चंद्रमणी चोयला थाना पटेल नगर देहरादून, अंशु ठाकुर पुत्र राजेंद्र ठाकुर निवासी उपरोक्त उम्र 19 वर्ष, मुकेश कुमार पुत्र राजकुमार निवासी छोटा भारूवाला ऑस्ला लाइन थाना क्लेमेंटटाउन देहरादून, रंजन कुमार पुत्र लखविंदर राम निवासी क्ले टाउन छोटा भारुवाला, सौरभ थापा पुत्र संजय थापा निवासी चंद्रमणी चोयला थाना पटेल नगर देहरादून व नूर आफताब पुत्र उस्मान अहमद निवासी सी-24 क्लेमटाउन टर्नर रोड पठान मोहल्ला मूल पता ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को थाने लाकर पूछताछ की गई तो प्रकाश में आया कि पूर्व मे आरोपियों कपिल व अंशु के पिता के साथ वादी नीरज कुमार ने गैस सिलेण्डर की सप्लाई के क्षेत्र को लेकर मारपीट की थी, जिस कारण कपिल व अंशु ने अपने पिताजी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने दोस्तो के साथ मिलकर वादी नीरज कुमार के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते वादी ने उन्हें सबक सिखाने के लिये घटना को बढा चढाकर लूट की झूठी सूचना थाने में दर्ज कराई। साथ ही विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश मे आये कि वादी ने जिस धनराशि को आरोपियों को लूटना बताया था वह धनराशि वादी ने पूर्व में ही गैस एजेन्सी कार्यालय मे जमा करा दी गई थी। पुलिस की विवेचना तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वादी के साथ किसी भी प्रकार की लूट की घटना का होना नहीं पाया गया। वादी ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के सम्बन्ध मे वादी के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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