
अमृतसर। पंजाब में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने जिले के राजा सांसी में इटली के रहने वाले मलकीत सिंह की क्रूर हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पांच अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के धारीवाल गांव निवासी बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम और अमृतसर के सैसरा कलां गांव निवासी करणबीर सिंह के रूप में हुई है। उनके पास से बरामद हथियारों में एक विदेशी निर्मित .30 कैलिबर पीएकस5 पिस्तौल, एक .30 कैलिबर पिस्तौल, एक विदेशी निर्मित .45 कैलिबर पिस्तौल, एक .32 कैलिबर पिस्तौल और एक रिवॉल्वर के साथ 20 कारतूस शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, एक नवंबर 2025 को शाम करीब सात बजे, जब मलकीत सिंह अपने पिता के साथ धारीवाल गांव में अपने खेतों में गेहूं की बुवाई कर रहे थे, तब दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण, मलकीत सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिक्रमजीत सिंह आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़ा है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर विस्फोटक अधिनियम, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि वह 2018 में राजा सांसी स्थित एक धार्मिक स्थल पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आरोपी बिक्रमजीत ने पंजाब में सनसनीखेज अपराध करने के लिए सीमा पार से अवैध हथियार खरीदे थे। उपमहानिरीक्षक बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह की देखरेख में अमृतसर ग्रामीण की पुलिस टीमों ने आरोपी बिक्रमजीत को गांव धारीवाल के गुरुद्वारा साहिब के पास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बिक्रम के खुलासे पर, आरोपी करणबीर को कुकरांवाला के पास अड्डा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी गुरिंदर नागरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केएलएफ के इन दो गुर्गों की गिरफ्तारी से पंजाब पुलिस ने राज्य में सनसनीखेज अपराधों को विफल कर दिया है।
गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि पूरी सांठगांठ का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। इस संबंध में, अमृतसर ग्रामीण के पुलिस स्टेशन राजा सांसी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) और 3 (5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी।



