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यात्रियों से अभद्रता करने वाले होटल संचालक को पुलिस ने भेजा जेल

यात्रियों को ट्रिप पर लाने वाले दो व्यक्तियों पर भी की गई चालानी कार्यवाही

पुलिस की अपील, श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम यात्रा पर राजस्थान से आये 26 यात्रियों के ग्रुप में एक महिला ने डायल 112 पर शिकायत दर्ज की कि फाटा क्षेत्रान्तर्गत होटल संचालक ने उनके साथ अभद्रता की है। जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और संबंधित होटल संचालक के अभद्र आचरण व व्यवहार को देखते हुए उसे तत्काल धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियमानुसार गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इसके अलावा यात्रियों के साथ आये ट्रिप गाइडों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गयी है।
राजस्थान से आये 26 यात्रियों के समूह ने पुलिस से शिकायत की कि उनके द्वारा अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए फाटा में टू द वाइल्ड होटल कराया गया था। बीते 22 जून को रात में आने तथा 23 जून को ही प्रातःकाल होने से पहले ही ये सभी लोग केदारनाथ यात्रा पर निकल गये थे। जब 24 जून को दुबारा से इसी होटल में आये तो होटल वालों ने इनका होटल में रखा सामान बाहर फेंक दिया और इस बारे में पूछे जाने पर होटल संचालक इनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया, जबकि अत्यधिक हंगामा काटने लगा। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चौकी फाटा से आवश्यक पुलिस बल संबंधित मौके पर पहुंचा, जहां पर देखा कि होटल टू द वाइल्ड (ग्राम मैखण्डा फाटा) में होटल संचालक आकाश त्यागी द्वारा काफी शोर शराबा किया जा रहा था और किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस के स्तर से समझाने का प्रयास करने पर भी वह नहीं मान रहा था। ऐसे में पुलिस स्तर से इस व्यक्ति को शांति भंग करने के जुर्म में आकाश त्यागी पुत्र नीरज त्यागी संचालक टू द वाइल्ड होटल मैखण्डा-फाटा, स्थायी पता बी 710 बालमुकुन्द रेजिडेन्सी राजनगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश पर धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व प्रचलित धारा 151 सीआरपीसी) के तहत गिरफ्तार करते हुए थाना गुप्तकाशी पर लाया गया। जहां से इसको न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेज दिया गया है। इसके अलावा यात्रियों के साथ आये ट्रिप में गाइड अंकित पुत्र हीरा कान्त, निवासी भागलपुर, बिहार एवं यश कार्तिकेय पुत्र श्री अमीर चन्द्र निवासी मोदीपुर, वेस्ट दिल्ली को यात्रियों की व्यवस्था सही ढंग ना कराने तथा होटल संचालक व यात्रियों के मध्य उपजे विवाद को निपटाने में नाकाम रहने और यात्रियों को इस यात्रा से सम्बन्धित सारी जिम्मेदारी ना देने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 81 (क) के तहत चालानी कार्यवाही की गयी।
पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा पर आये यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगी। यदि किसी को लगता है कि यात्री के स्तर से भी अभद्रता या गलत व्यवहार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय अधिकारिता के नजदीकी पुलिस स्टेशन या चौकी को सूचित करें, न कि स्वयं ही कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करें। पुलिस स्तर से नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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