उत्तराखंड

गुण्डा एक्ट लगने के बाद अधिवक्ता विकेश नेगी को दून पुलिस ने किया जिलाबदर

आरोपी को ढोल नगाडों के साथ 6 माह के लिए जिला बदर किया है। विकेश नेगी पर आरटीआई तथा वकालत की आड में जमीनों पर अवैध कब्जा तथा धोखाधडी जैसे अपराधों के थाना नेहरू कालोनी व रायपुर में पांच मुकदमें दर्ज है।

देहरादून। जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधडी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अधिवक्ता विकेश नेगी के विरूद्ध दून पुलिस ने की गुण्डा एक्ट में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को
आरोपी को ढोल नगाडों के साथ 6 माह के लिए जिला बदर किया है। विकेश नेगी पर आरटीआई तथा वकालत की आड में जमीनों पर अवैध कब्जा तथा धोखाधडी जैसे अपराधों के थाना नेहरू कालोनी व रायपुर में पांच मुकदमें दर्ज है। आरोपी के खिलाफ विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, भूमि पर अवैध कब्जा तथा जमीनी धोखाधडी के अपराधों के लिप्त पाए जाने पर गुण्डा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये  हैं। जिसकों लेकर थाना नेहरू कालोनी पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासीरू 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून, जो कि एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी मानते हुए। उसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी के लगभग आधा दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं, जिसके सम्बन्ध में उसके खिलाफ पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को प्रेषित की थी।
जिलाधिकारी ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पंजीकृत मुकदमों के आधार पर आरोपी विकेश नेगी को 6 माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये। जिसके अनुपालन में गुरूवार को थाना नेहरू कालोनी पुलिस ने आरोपी विकेश नेगी को ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा, साथ ही 6 माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

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